कुख्यात बदमाशों पर पंढरीनाथ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही
कुख्यात बदमाश पर रासुका एवं ड्रग तस्कर पर (NDPS) एक्ट के तहत की गई सख्त कार्रवाई
- इंदौर पुलिस द्वारा अपराध एवं नशे के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई।
- कुख्यात बदमाश गौरव भाट पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई।
- ब्राउन शुगर एवं एम.डी. ड्रग्स के अवैध कारोबार में संलिप्त सोनू उर्फ जला पर पिट (NDPS) एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई।
- दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- कार्यवाही से क्षेत्र में अपराधियों एवं नशा तस्करों में भय का माहौल।
इसी क्रम में थाना पंढरीनाथ पुलिस द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश गौरव भाट के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को सेंट्रल जेल भेजा
उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना पंढरीनाथ सहित थाना रावजी बाजार, छत्रीपुरा, छोटी ग्वालटोली, जूनी इंदौर एवं सेंट्रल कोतवाली में कुल 35 गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, लूट, मारपीट, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर हमला एवं अवैध कब्जा जैसे अपराध शामिल हैं।
इसी प्रकार ब्राउन शुगर एवं एम.डी. ड्रग्स के अवैध कारोबार में संलिप्त सोनू उर्फ जला , के विरुद्ध पिट (NDPS) एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्रवाई कर भोपाल जेल दाखिल कराया गया।
आरोपी सोनू उर्फ जला के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्तता के आधार पर उक्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी
- गौरव पिता बाबू भाट उम्र : 37 वर्ष निवासी : 19/1 मोती तबेला, इंदौर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका)
- सोनू उर्फ जला पिता तुलसीराम बोराडे उम्र : 32 वर्ष निवासी : मोती तबेला, इंदौर
NDPS एक्ट 1988 की धारा 3(1)
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी पंढरीनाथ निरीक्षक सतीश पटेल, उप निरीक्षक यतीन्द्र मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद, सहायक उप निरीक्षक सुभाष सकवाल, प्रधान आरक्षक रतन सिंह, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिसोदिया, प्रधान आरक्षक आरिफ, प्रधान आरक्षक सुल्तान सिंह, आरक्षक जितेन्द्र यादव, आरक्षक सतेन्द्र एवं आरक्षक दीपक की सराहनीय भूमिका रही।
